SHAHPURA टोल नाके के 20 कि.मी. के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के लिए राहत, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश
शनिवार, 10 अगस्त 2024
टोल नाके के 20 कि.मी. के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों के बनेंगे मासिक पासरियायती दर पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर जारी किए जाएंगे मासिक पास12 एवं 13 अगस्त को स्थानीय वाहन चालकों के मासिक पास निर्माण हेतु शिविर किए जाएँगे आयोजित
शाहपुरा @ कमलेश शर्मा
जिला कलेक्टर श्री राजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एनएचएआई एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियों को शाहपुरा में स्थित टोल नाके से स्थानीय लोगो को छूट देने के संबंध में आदेशित किया गया है | ज़िला कलेक्टर श्री शेखावत के निर्देशानुसार एनएचएआई एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियो को टोल नाके के 20 कि.मी . के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों को टोल टैक्स में छूट के प्रावधान के तहत स्थानीय वाहन चालकों को प्रतिमाह रियायती दर पर एक पास बनवाना होगा, जिससे पूरे माह वो टोल नाके से आ जा सकते है।
कादीसहना स्थित एनएचएआई टोल पर प्रतिमाह 340₹ तथा शाहपुरा टोल पर 380₹ प्रतिमाह राशि का भुगतान कर आवेदन करने पर वाहन चालक को पास जारी किया जाता है। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शेखावत द्वारा एनएचएआई एवं आरएसआरडीसी के अधिकारियों को स्थानीय वाहन चालकों के पास बनवाने हेतु 12 एवं 13 अगस्त को टोल नाके पर कैंप लगवाने हेतु आदेशित किया गया है ।
स्थानीय वाहन चालकों को 12 तथा 13 अगस्त को टोल प्लाजा पर आयोजित होने वाले शिविर में आवेदन के साथ वैध पते का प्रमाण और वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) जमा करवाने पर पास जारी किया जाएगा।