छोटे क्वारी लाइसेंसधारकों को राहत प्रदान करने की मांग | Demand to provide relief to small quarry licensees
शनिवार, 25 मई 2024
राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली- 2017 में सरलीकरण करवा कर छोटे क्वारी लाइसेंसधारकों को राहत प्रदान करने की मांग की हैं।
बिजौलियां। बिजौलिया ऊपरमाल पर्यावरण समिति उपाध्यक्ष शक्ति नारायण शर्मा ने मुख्य सचिव राजस्थान सरकार सुधांशु पंत एवं खान सचिव आनंदी को पत्र लिख कर राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली- 2017 में सरलीकरण करवा कर छोटे क्वारी लाइसेंसधारकों को राहत प्रदान करने की मांग की हैं।
पत्र में बताया कि सरकार द्वारा समय-समय पर नियमों में सरलीकरण की बजाय काफी जटिलता पैदा कर दी है एवं इस पर जबर्दस्त आर्थिक भार डाल दिया गया है जो की छोटे-छोटे क्वारी धारी वहन नहीं कर सकते हैं एवं इससे धीरे-धीरे क्वारी लाइसेंस कम होते चले गए इससे छोटे तबके वालों के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो चुका है , राजस्थान अप्रधान खनिज नियमावली 1 मार्च 2017 को लागू की गई उसके तहत जो नियम बनाए गए उससे काफी परेशानी बढ़ चुकी हैं।
सिफ्लीफाइड माइनिंग स्कीम 10 गुणा 10 मीटर ,15 गुणा 15 मीटर व 30 गुणा 60 मीटर के क्वेरी लाइसेंस पर लागू होना संभव नहीं है एवं अव्यवहारिक भी है। इनको माइनिंग स्कीम व इसी से मुक्त रखा जाए एवं पेनल्टी राशि को समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि छोटे क्वारीधारी इस आर्थिक भार को वहन नहीं कर सकते हैं।
Demand to provide relief to small quarry licensees