SHAHPURA : राज कार्य में लापरवाही बरतने पर 3 कार्मिकों को चार्जषीट जारी
राज कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त - ज़िला कलेक्टर
शाहपुरा , 05 फरवरी | जिला कलक्टर श्री टीकम चन्द बोहरा द्वारा जमाबन्दी में नामान्तरण के अमल दरामद एवं जमाबन्दी की जांच किये बिना सेग्रिगेषन का कार्य लापरवाही पूर्वक किये जाने पर तहसील जहाजपुर के पटवारी श्री दीपककुमार तुनगारिया तत्कालीन पटवारी अमरवासी, पटवारी श्री जगदीष प्रसाद जाट तत्कालीन पटवारी अमरवासी हाल भू0अ0निरीक्षक नासरदा तहसील देवली जिला टोंक एवं श्री पारसमल लक्षकार भू0अ0निरीक्षक अमरवासी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) रूल्स 1958 के नियम-17 के तहत आरोप विवरण पत्र जारी किया है।
सेग्रीगेशन के दौरान जमाबन्दी जाँच एवं नामान्तकरण का अमल दरामद में लापरवाही करने तथा 7 माह से लम्बित चल रहे प्रकरण में जाँच रिपोर्ट देरी से पेश किये जाने से काष्तकारों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे ही जिला कलक्टर श्री टीकम चन्द बोहरा उपरोक्त विषय से अवगत हुए उन्होने सम्बन्धित प्रकरण पर तहसीलदार जहाजपुर श्री राजीव बडगुर्जर को जाँच करने के निर्देष दिये , जाँच के उपरान्त दोषी पाये जाने पर उक्त कार्मिकों के खिलाफ कड़ा रूख अपनाते हुए राज कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला कलक्टर द्वारा चार्जशीट जारी की गई है।
ज़िला कलेक्टर श्री टीकम चन्द ने बताया की ज़िले के समस्त अधिकारी एवं कार्मिक द्वारा राजकार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही तथा कार्य में देरी स्वीकार्य नहीं होगी तथा दोषी पाये जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी पर इसी प्रकार ज़िला प्रशासन द्वारा सख़्त रुख़ अपनाया जाएगा |