अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर होगी तीन माह की सजा
अब सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर होगी तीन माह की सजा, दूसरी बार अतिक्रमण करने पर दर्ज होगी एफआईआर
शाहपुरा, 13 फ़रवरी | जिला कलेक्टर श्री टीकम चंद बोहरा ने बताया कि राजकीय बिला नाम चारागाह एवं विभागीय भूमि की सुरक्षा करना सभी राजकीय अधिकारियों का कर्तव्य है। अब सरकारी भूमि पर यदि अवैध क़ब्ज़ा किया जाता है तो उन पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) के तहत संबंधित तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार द्वारा सख़्त कार्रवाई करके अतिक्रमीयों को तीन माह के जेल की सजा दिलवाई जाएगी। प्रभावशाली लोगों के द्वारा यदि बार - बार राजकीय भूमि अतिक्रमण किया जाता है ऐसे मामलों में अतिक्रमियों के ख़िलाफ़ संबंधित पुलिस थाने में एफ़ आई आर दर्ज करायी जाएगी।
ज़िला कलेक्टर श्री बोहरा ने बताया की राजकीय भूमि अथवा चारागाह पर अतिक्रमियों के द्वारा यदि कोई फ़सल बो कर अतिक्रमण किया जाता है तो ऐसी फ़सल के नीलामी भी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को करने के निर्देश दिये गए हैं | भू अभिलेख निरीक्षकों तथा पटवारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी अतिक्रमण की रिपोर्ट निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में उन पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के आदेशों को पटवारी एवं ग्राम पंचायत स्तर तक पहुँचाने के निर्देश भी दिए गए हैं।