शाहपुरा में प्रशासनिक कार्रवाईः सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को प्रभावी बनाने के लिए 10 किलो पॉलिथीन जब्त
सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की परंतु जुर्माना वसूली नहीं
शाहपुरा-पेसवानी| शाहपुरा में सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। इस छापामारी के दौरान मुख्य बाजार में विभिन्न स्थानों से लगभग 10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की गई। नगर परिषद ने इस कार्रवाई का जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें भी कहा है कि 10 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। इसमें यह नहीं बताया गया है कि जिस दुकानदार से यह सामग्री जब्त की है उस पर जुर्माना कितना लगाया गया है। उस दुकानदार का नाम क्या है, यह भी नहीं बताया गया है। इस संबंध में भास्कर ने जब परिषद आयुक्त से जानकारी मांगी गयी तो उन्होंने कहा कि जुर्माना तो नहीं लगाया गया है। दुकानदार का नाम बताया जाता है पर बाद उन्होंने यह जानकारी स्वास्थ्य निरीक्षक को देने के निर्देश दिये पर जानकारी आखिर नहीं मिली।
प्रदेश में सरकार के बदलते ही नगर परिषद प्रशासन ने आज सजगता दिखायी। सिंगल यूज प्लास्टिक की जब्ती के लिए अभियान चलाया। इस दौरान परिषद प्रशासन ने छापेमारी में प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किया। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न बाजारों और दुकानों में छापेमारी अभियान चलाया गया।
परिषद के प्रेस नोट के अनुसार स्वास्थ्य निरीक्षक अभिषेक शर्मा, एसबीएम प्रहलाद गुलपारिया, सोनु कुमार घुसर, उत्तम घुसर इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे थे।
छापामार कार्रवाई फिर जुर्माना क्यों नहीं
पर्यावरण को बड़ा खतरा बनने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक और प्रतिबंधित पॉलिथीन बैग के खिलाफ नगर परिषद ने भले ही आज छापामार कार्रवाई कर दी हैैैै पर सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि क्यों नहीं वसूल की गई। यही नहीं किसी दुकान से पाॅलीथिन जब्त की गई, उसके नाम का खुलासा भी नगर परिषद आयुक्त द्वारा जारी किये गये प्रेस नोट में नहीं किया गया है। आयुक्त विजेश मंत्री ने बताया कि कार्रवाई करके पाॅलिथिन जब्त की है। जुर्माना नहीं लगाया है। आज केवल आगाह करने के लिए कार्रवाई की गई। अबकी बार कार्रवाई होगी तो सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप जुर्माना भी लगाया जायेगा।
इन पर लगा हुआ है प्रतिबंध
उल्लेखनीय है कि पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल से बनी सामग्री के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री या इस्तेमाल पर प्रतिबंध लागू है। प्लास्टिक युक्त इयर बड, गुब्बारे के लिए प्लास्टिक डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आईसक्रीम की डंडियां, पॉली स्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री प्रतिबंधित की गई है। इसके अतिरिक्त थर्मोकोल तथा प्लास्टिक की बनी प्लेंटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, जैसी कटलरी, मिठाई के डब्बों को लपेटने वाले प्लास्टिक फिल्में, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैक, एक सौ माईक्रोन से कम मोटे प्लास्टिक के बने बैनरों पर रोक लगी हुई है।