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गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित

गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत पांच गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से किया निष्कासित



चित्तौड़गढ़  कैलाश चन्द्र सेरसिया। पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निवासरत असामाजिक तत्वों के जुआ सट्टा, मारपीट, चोरी, नकबजनी, आबकारी अधिनियम, आर्म्स एक्ट संबंधी अवैध कृत्य करने तथा समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 03, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत कार्यवाही करने हेतु इस्तगासा प्रस्तुत करने पर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़ में प्रकरणों को दर्ज रजिस्टर किया जाकर उसमें विधिवत् सुनवाई करते हुए दिनांक 27 सितम्बर को पीठासीन अधिकारी अभिषेक गोयल द्वारा अलग-अलग कुल 05 प्रकरणों में गैरसायलों को गुण्डा घोषित करते हुए जिले से 15 दिवस की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश पारित किये।

 पीठासीन अधिकारी श्री गोयल द्वारा पाँचों गैरसायलान को अपने आप को दिनांक 10 अक्तूबर तक जिले से निष्काषित करते हुए गैरसायल प्रेमा उर्फ प्रेमशंकर सालवी निवासी थाना चंदेरिया तथा गैरसायल चन्द्रशेखर उर्फ तरलिया हरिजन निवासी उपरला पाड़ा चित्तौड़गढ़ को जिले से निष्काषित कर भीलवाड़ा जिले के थाना हमीरगढ़ में, गैरसायल मोहम्मद अजहर पठान निवासी हाल कच्ची बस्ती गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ एवं गैरसायल सद्दाम हुसैन निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा को प्रतापगढ़ जिले के थाना छोटीसादडी में तथा गैरसायल शरीफ मोहम्मद शेख निवासी पावटा चौक, चित्तौड़गढ़ को जिले से निष्काषित कर उदयपुर जिले के थाना अम्बामाता में अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देश दिए गए।

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