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न्यायालय ने अवैध डोडा पोस्त के दो आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

न्यायालय ने अवैध डोडा पोस्त के दो आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय न्यायालय ने अवैध डोडा पोस्त के दो आरोपी को दस साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपये का आर्थिक दंड की सजा सुनाई। मामला पांच साल पूर्व  8 मई 2018 को रायला थाना अधिकारी महावीर सिंह ने दौराने नाकाबंदी भीलवाड़ा की तरफ से आ रही एक सफेद रंग की पिकअप आरजे 07 जीबी 2666 को रुकवा कर चेक किया तो उसमें कुल 09 कार्टून के अंदर 145 किलो अवैध डोडा पोस्ट मिला।
थाना अधिकारी ने डोडा पोस्ट जप्त कर पिकअप चालक मोहम्मद आजम पुत्र अमीन मोहम्मद जाती कसाई निवासी ख़ातियो का मोहल्ला वार्ड नंबर 3 तारानगर चूरू को गिरफ्तार किया तथा अनुसंधान के दौरान वाहन स्वामी राम प्रताप पुत्र भंवरलाल जाट निवासी भावनदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू को गिरफ्तार किया और दोनों के विरुद्ध चार्जसीट न्यायालय में पेश की अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने कल 20 गवाह 67 दस्तावेज ओर 18 आर्टिकल न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय ने आज मोहम्मद आजम व रामप्रताप को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया

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