अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने एनडीपीएस के मामले में आरोपीयों को दस साल की सजा सुनाई!
गुरुवार, 4 मई 2023
गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) पुलिस थाना क्षेत्र रायला में पांच वर्ष पूर्व अवैध डोडा चुरा मामले में आरोपीयों को न्यायालय ने दस साल की कठोर कारावास व एक लाख जुर्माना की सजा सुनाई! दिनाक 17.09.2018 को रायला थाने के तत्कालीन थानाधिकारी महावीर सिंह ने दौराने नाकाबंदी भीलवाड़ा की तरफ से आती हुई स्विफ्ट डिजायर कार को रुकवाया और शंका होने पर तलाशी ली गयी । तलाशी के दौरान कार के चालक सीट के पीछे 1 प्लास्टिक का कट्टा और डिग्गी में 4 प्लास्टिक के कट्टे मिले जिनको खोलकर चैक किया तो उसमे कुल 78 किलो अवैध डोडा चुरा मिला।
कार चालक पिंदा सिंह उर्फ़ भिंडा सिंह पिता हंसा सिंह निवासी चक डाब खुशाल पंजाब और खलासी सीट पर बैठे बिल्लू सिंह पिता चानण सिंह निवासी बरनाला पंजाब को 8/15 एन डी पी एस एक्ट में गिरफ्तार किया गया।
दौरान अनुसन्धान अनुसन्धान अधिकारी ने कार मालिक मलकीत सिंह उर्फ़ लक्की पिता भोला सिंह निवासी बरनाला को गिरफ्तार कर तीनो आरोपी के खिलाफ चार्जसीट न्यायालय में पेश की ।
सरकार की और से पैरवी करते हुए कमल जीनगर अपर लोक अभियोजक ने कुल 12 गवाह और कुल 59 दस्तावेज प्रदर्शित और 10 आर्टिकल पेश करवाये जिनके आधार पर आज अपर सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने तीनो आरोपी को दोषसिद्ध घोषित करते हुए कुल 10 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख के जुर्माने से दण्डित किया ।