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नियम विरुद्ध संयुक्त निदेशक पद पर आर.ए.एस. अधिकारी लगाने का विरोध

नियम विरुद्ध संयुक्त निदेशक पद पर आर.ए.एस. अधिकारी लगाने का विरोध

 

शाहपुरा@ मूलचन्द पेसवानी

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (उच्च शिक्षा) के तत्वावधान में स्थानीय इकाई प्रताप सिंह बारहठ राजकीय महाविद्यालय में नियम विरुद्ध संयुक्त निदेशक पद पर   आर.ए.एस. अधिकारी लगाने का विरोध काली पट्टी बांधकर करते हुए समस्त संकाय सदस्यों ने तुरन्त प्रभाव से आर.ए.एस. की नियुक्ति रद्द करने की मांग की। काॅलेज शिक्षा नियुक्ति के सम्बन्ध में   31 जनवरी, 2018 को प्रसारित गजट अधिसूचना में संयुक्त निदेशक काॅलेज शिक्षा के पद पर केवल प्राचार्य की नियुक्ति का स्पष्ट प्रावधान है इसके विपरीत राज्य सरकार ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की नियुक्ति कर गजट अधिसूचना का खुला उल्लंघन किया है। अतः ए.बी.आर.एस.एम. (उच्च शिक्षा) के तत्वावधान में समस्त संकाय सदस्य प्राचार्य प्रो. रामावतार मीना, प्रो. मूलचन्द खटीक, डाॅ. अनिल कुमार श्रोत्रिय, प्रो. सत्यजीत जेटली, डाॅ. ऋचा अंगिरा, प्रो. धर्मनारायण वैष्णव, डाॅ. रंजीत जगरिया, डाॅ. हंसराज सोनी, प्रो. दिग्विजय सिंह, प्रो. प्रियंका ढाका, प्रो. शंकर लाल चैधरी, प्रो. विवेक भारद्वाज, प्रो. अतुल कुमार जोशी, प्रो. नेहा जैन आदि उपस्थित संकाय सदस्यों ने राज्य सरकार के इस कदम को उच्च शिक्षा की अकादमिक स्वायतता का हनन बताया तथा इस अपमानजनक अवैधानिक एवं अनुचित विसंगति से उच्च शिक्षा में सेवारत अनुभवि शिक्षकों का मनोबल व कार्यक्षमता प्रभावित कर शैक्षणिक पर्यावरण दुष्प्रभावित करने के कृत्य की भर्त्सना की।

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