स्कूली बच्चों को बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई!
शुक्रवार, 11 नवंबर 2022
गुलाबपुरा ( रामकिशन वैष्णव) गुलाबपुरा तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा हैप्पी अवर्स स्कूल में बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी गई! अधिवक्ता महावीर सोनी ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह को कानूनी अपराध माना गया है, इस संबंध में शामिल सभी व्यक्तियों को दंड का प्रावधान है ,पीएलवी किशोर राजपाल ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए विद्यार्थियों को करपत्रक के माध्यम से विविध जानकारी उपलब्ध कराते हुए, बाल विवाह को रोकने हेतु शपथ दिलाई ।संस्था प्रधान दिनेश छतवानी ने अतिथियों का स्वागत और महत्वपूर्ण जानकारी हेतु आभार ज्ञापित किया ।
इस अवसर पर बालिकाओं द्वारा बाल विवाह की बुराइयों पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की ।