अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने एनडीपीएस मामले में आरोपी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई!
बुधवार, 16 नवंबर 2022
गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने एनडीपीएस मामले के आरोपी को सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई! मामला छ: वर्ष पूर्व, दिनांक 25 नवम्बर 2016 को थाना गुलाबपुरा में सूचना मिली कि शंभूगढ़ साइड से एक कार दुर्घटना करके 29 मील की तरफ आ रही है जिसकी नाकाबंदी की जानी है, उक्त सुचना पर पर थाना गुलाबपुरा द्वारा नाकाबंदी की तो एक सिल्वर रंग की कार नंबर डी एल3 ए ए 5786 आती हुई नजर आई जिससे रोकने का इशारा किया तो चालक उत्तर के भागने लगा जिसे घेरा डालकर रोका चालक ने अपना नाम महेंद्र विश्नोई बताया कार की तलाशी में कार की डिग्गी में प्लास्टिक का सफेद रंग का कट्टा मिला जिसमें 34 किलो अफीम डोडा पोस्त मिला जिसे पुलिस ने जप्त किया। अनुसंधान अधिकारी रविन्द्र प्रताप सिंह तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा मुलजिम महेंद्र विश्नोई के विरूद्ध 8/ 15 एनडीपीएस एक्ट व कार स्वामी पप्पू यादव निवासी तोदिकवपुर (यूपी) के विरुद्ध 8 / 25 एनडीपीएस एक्ट का जुर्म में प्रमाणित मानते हुए चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए कमल जीनगर अपर लोक अभियोजक ने कुल 8 गवाह, 28 दस्तावेज, 3 आर्टिकल न्यायालय में पेश किए जिनके आधार पर एडीजे न्यायालय गुलाबपुरा ने कार के स्वामी अभियुक्त पप्पू राम यादव को दोषी करार करते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया!