अवैध निर्माण व अतिक्रमण को लेकर ग्राम पंचायत और विकास अधिकारी को नोटिस जारी कर किया तलब
शनिवार, 29 अक्टूबर 2022
बिजौलियां(जगदीश सोनी)।कस्बे के माणक मगरी योजना क्षेत्र में राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पीछे स्थित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की आरक्षित सुविधा क्षेत्र की भूमि पर अवैध निर्माण रुकवाने और अतिक्रमण हटाने को लेकर न्यायालय स्थाई लोक अदालत ने परिवादी महेश कुमार धोबी, रोशन धाकड, मोहनलाल गवारिया व महावीर मेघवाल की जनहित याचिका पर ग्राम पंचायत सचिव और बीडीओ पंचायत समिति बिजौलियां को नोटिस जारी कर उपस्थित होने को कहा। उक्त मामले के अनुसार ग्राम पंचायत बिजौलियां कलां के अन्तर्गत तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1989 में माणक मगरी योजना का मास्टर डेवलपमेंट प्लान तैयार कर नक्शा बनाया गया जिसके मुताबिक हाल राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पीछे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से 180 गुणा 210 वर्गफिट मे सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र के लिए भूमि आरक्षित की गई थी। जिस पर पूर्व ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम सचिव ने नियम विरुद्ध मिलीभगत से गांव के कुछ रसूखदार और अपने चहेतो के अवैध कब्जे करवाकर रियायती दर के पट्टे जारी कर दिए।जबकि उक्त भूमि योजना क्षेत्र के अनुमोदित नक्शे में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से पहले से ही चिन्हित है। ऐसा किए जाने से कॉलोनीवासी सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र की भूमि से वंचित हो गये और ग्राम पंचायत बिजौलियां को करोड़ो रूपए का राजस्व नुकसान उठाना पड़ा। इस संबध में कई बार ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन को अवगत करवाया गया लेकिन ग्राम पंचायत की लापरवाही व उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई नहीं की गई ।उक्त प्रकरण में कोई कार्रवाई न होने से परिवादीगण ने अधिवक्ता श्यामलाल आगाल के मार्फत स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर किया ।