अपर सेशन न्यायाधीश मीणा ने एनडीपीएस के अपराधी को 10 साल की सजा व एक लाख का जुर्माना की सजा सुनाई!
बुधवार, 14 सितंबर 2022
गुलाबपुरा (रामकिशन वैष्णव) स्थानीय न्यायालय ने चार साल पूर्व अवैध डोडा चुरा मामले के आरोपी को दस साल की सजा व एक लाख का जुर्माना की सजा सुनाई! विगत 27अक्टूम्बर 2018 को गुलाबपुरा थाने के एएसआई गोवर्धन लाल और जाप्ता ने नाकाबंदी के दौरान जसपाल सिंह पुत्र हरबंश सिंह निवासी कलर भैनी जिला पटियाला पंजाब के कब्जे सुदा एसयूवी कार से 102 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा जब्त किया।
जिस पर अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी जसपाल सिंह के विरुद्ध 8 /15 वह 8 /25 एनडीपीएस एक्ट में चार्जशीट न्यायालय में पेश की। सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने 14 गवाह 24 दस्तावेज पेश किए जिनके आधार पर न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश गुलाबपुरा ने आरोपी को दोष सिद्ध मानते हुए 10 वर्ष के कारावास व ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया।