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चैक अनादरण करने पर कोर्ट ने सुनायी 6 माह के कारावास की सजा

चैक अनादरण करने पर कोर्ट ने सुनायी 6 माह के कारावास की सजा

 


शाहपुरा-मूलचन्द पेसवानी 
शाहपुरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेक अनादरण के मामले में धारा 138 नेगोसिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आरोपी फुलियाकलां थाना क्षेत्र के बासेड़ा ग्राम निवासी राधेश्याम पुत्र रंगलाल कुमावत को 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी है। यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा मोनिका धनोल ने सुनाया है। 
परिवादी रामकुंवार पुत्र छीतर जाट निवासी बच्छखेड़ा के अधिवक्ता नमन ओझा ने बताया कि प्रकरण के अनुसार परिवादी से आरोपी बासेड़ा ग्राम निवासी राधेश्याम पुत्र रंगलाल कुमावत ने 8 मई 2012 को 9 लाख 95 हजार रू व्यापार के लिए उधार लिए जिसके एवज परिवादी को एक चैक दिया गया। निर्धारित समय बीतने पर चैक बैंक में प्रस्तुत होने पर चेक अनादरित हो गया। इसका नोटिस देने के बाद भी भुगतान न होने पर परिवादी की ओर से अधिवक्ता ओझा द्वारा न्यायालय में धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंर्तगत मामला पंजीबद्व कराया गया। 
न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा में दोनो पक्षों के गवाहों की दलील सुनने व अधिवक्ताओं की बहस के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट शाहपुरा द्वारा सुनाये गये फैसले में आरोपी को दोषी मानकर उसे 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी है।

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