आम रास्ता व आरक्षित भूमि को खुर्दबुर्द करने पर वीडीओ व एसडीएम को जारी किया नोटिस
शनिवार, 21 मई 2022
बिजौलियां(जगदीश सोनी)।आम रास्ता व आरक्षित भूमि को खुर्दबुर्द करने पर न्यायालय ने ग्राम विकास अधिकारी व उपखंड अधिकारी बिजौलियां को नोटिस जारी कर तलब किया।स्थाई लोक अदालत में परिवादी असलम हुसैन खोकर के परिवाद पर ग्राम विकास अधिकारी , विकास अधिकारी पंचायत समिति, उपखण्ड अधिकारी बिजोलिया व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भीलवाड़ा को न्यायालय ने नोटिस जारी कर 10 जून 2022 को उपस्थित होने के लिए तलब किया। परिवादीगण ने अधिवक्ता श्यामलाल आगाल के जरिए प्रस्तुत जनहित याचिका के माध्यम से गुहार लगाई कि ग्राम पंचायत बिजौलियां की माणक मंगरी कॉलोनी में फिल्टर प्लांट के पास स्थित भूखंड संख्या 42 A व 43 A के पूरब दिशा में स्थित 30 फिट आम रास्ता गुजरता है। जिसको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही आम रास्ते के पास मौजूद सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को गांव के कुछ प्रभावशाली व राजनीतिक पहुंच रखने वाले लोगों ने ग्राम पंचायत की मिलीभगत से अवैध कब्जा कर पक्की चारदीवारी करवा दी। जिससे कॉलोनी वासियों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम रास्ते के खुलासे व आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए परिवादीगण व मोहल्ले वासियों द्वारा ग्राम पंचायत एवं स्थानीय प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया लेकिन निरंतर बरती गई लापरवाही और उदासीनता के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिससे हताश होकर परिवादीगण असलम हुसैन, रूपलाल जैन ,सुनील स्वर्णकार ,छीतरलाल धोबी व महावीर मेघवाल ने न्यायालय स्थाई लोक अदालत भीलवाड़ा में परिवाद दायर किया । जिस पर स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा , सदस्य डॉ. सुमन त्रिवेदी व गोवर्धन कावड़िया ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालय में हाजिर होने के लिए नोटिस जारी कर तलब किया।