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बुधवार, 2 मार्च 2022
गुलाबपुरा 02 मार्च (निस) अपर जिला सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई!
दिनांक 5.11.2018 को प्रार्थी रामकरण माली निवासी रायला ने एक रिपोर्ट थाना रायला पर दी कि उसके मकान का पूर्व किराएदार महेंद्र पाल सिंह मीणा पुत्र गंगा सिंह मीणा निवासी सांवतगढ थाना देवली ने उसके घर में प्रवेश कर उसकी पत्नी के गहने लूटने के लिए उस पर जानलेवा हमला किया जिससे वह गंभीर घायल हो गई।
रायला थाना अधिकारी ने अभियुक्त के विरुद्ध बाद अनुसन्धान धारा 452, 323, 325, 307, 394 भारतीय दंड संहिता ने चार्जशीट न्यायालय में पेश की।
जिस पर अपर जिला सेशन न्यायाधीश सरिता मीणा ने बाद सुनवाई अभियुक्त को दोषी करार करते हुए 307 आईपीसी ने 10 वर्ष की सजा व ₹10000 जुर्माना धारा 452 आईपीसी में 3 वर्ष की सजा ₹5000 का जुर्माना धारा 326 आईपीसी में 7 वर्ष की सजा ₹10000 जुर्माना तथा धारा 324 आईपीसी में 3 वर्ष की सजा व ₹5000 जुर्माना की सजा सुनाई।
राज्य सरकार की और से अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने पैरवी करते हुए कुल 15 गवाह व 35 दस्तावेज पेश किए गए।