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धारदार हथियार से हमले के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा

धारदार हथियार से हमले के मामले में दो को 10 वर्ष की सजा

 


गुलाबपुरा@सीपी जोशी||धारदार हथियार से हमले के मामले में न्यायालय ने  दो आरोपियों को 10 वर्ष की सजा सुनाई। वर्ष 2016 में आरोपी दीपालाल गुर्जर, रामेश्वर गुर्जर निवासी लाछोडा ने होटल पर बैठे भोजाराम गुर्जर निवासी छापरिया खेड़ा के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे भोमाराम गुर्जर गंभीर घायल हो गया।मामले में सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरिता मीना ने 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से अपरलोक अभियोजक कमल जीनगर ने की पैरवी।

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