अब बिना अनुमति नही बजेंगे डीजे, एसडीएम से लेनी पड़ेगी इजाजत
- अब बिना अनुमति नही बजेंगे डीजे
- एसडीएम से लेनी पड़ेगी इजाजत
- पुलिस ने डीजे संचालकों को किया पाबंद
फूलियाकलां@कमलेश शर्मा ||💝किसी भी धार्मिक व अन्य समारोह में डीजे संचालकों को अब प्रशासन से लिखित अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमती के डीजे बजाने वालों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूलने के साथ तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त करेंगी। यह जानकारी थानाधिकारी ओमप्रकाश नायक ने फूलियाकलां तहसील क्षेत्र के सभी डीजे संचालकों की बैठक लेते हुए कही।
थानाधिकारी नायक ने बताया कि जिलाधीश व पुलिस अधीक्षक ने जनता को अत्यधिक ध्वनि प्रदुषण से होने वाली बाधा, क्षोभ, असुविधा, क्षति या इनके जोखिम को निवारित करने को लेकर एक आदेश जारी किया। अधिकारियों के आदशों के परिपेक्ष में शनिवार को पुलिस थाना परिसर में क्षेत्र के डीजे संचालकों की बैठक ली।
बैठक में बताया कि कोई व्यक्ति या उनका समुह या प्रतिनिधि किसी भी प्रकार के धार्मिक एवं अन्य समारोह के लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र(डीजे) का उपयोग बिना अनुमति नहीं करेगा, यदि कोई इनका उपयोग करना चाहे तो सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व में स्वीकृति लेनी होगी तथा स्वीकृति रात्रि 10 बजे पश्चात से प्रात: 06 बजे के मध्य के लिए नहीं दी जायेगी। स्वीकृति उपरांत भी क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर नियंत्रित मात्रा में रखना अति आवश्यक होगा। जिलाधिकारियों का आदेश ग्रामीण क्षेत्र में लागू रहेगा।