विवाह समारोह में अब 250 व्यक्ति हो सकेंगे के सम्मलित, रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म
गृह विभाग ने आज की नई गाइडलाइन जारी
प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना ऑनलाईन वेब पोर्टल या 181 पर देनी होगी। यह अनुमति शुक्रवार दोपहर राजस्थान सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन के अनुसार विवाह-समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा। समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल-डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं
स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा। प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कफ्र्यू प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रात: 5 बजे तक को समाप्त किया गया है। समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य में सहयोग हेतु पुलिस विभागके कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी। उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 से लागू होगा। उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।