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माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू

माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्त निषेधाज्ञा लागू

 

भीलवाडा ।।उपखंड क्षेत्र भीलवाड़ा में निवासरत व्यक्तियों को नोवल कोरोनावायरस से संक्रमित पाए जाने से उसके आसपास के क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्रमण की संभावना से नागरिकों के स्वास्थ्य मानव जीवन वह लोग शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

    जिस के मध्यनजर जिला मजिस्ट्रेट श्री शिवप्रसाद एम नकाते के निर्देशानुसार उपखंड मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा श्रीमती ओम प्रभा ने थाना सर्किल कोतवाली के भीलवाड़ा शहर के मकान नंबर15/155 राजेंद्र मार्ग रोड भोपाल गंज में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदु मानते हुए संपूर्ण सीमा में माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया है।

    प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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